Maharashtra Lockdown: राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय के प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता ने आज कहा कि मिनी लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी.
इस मुद्दे पर कोई भी भ्रम नहीं है.
जो दुकानें खुली रहेंगी, उनमें किराना, सब्जी और दवाओं की दुकानें शामिल हैं.
सोमवार को रात 8 बजे से राज्य में मिनी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है.
गुप्ता ने कहा कि आदेश में यह बात सुस्पष्ट है कि जीवनावश्यक वस्तुओं को छोड़ सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी.
कई जगह अलग-अलग व्यापारी संगठनों के नाम से गलतफहमी फैलाने वाले मैसेज वायरल हो रहे हैं.
लेकिन, चाहे एकल दुकान हो या अन्य तरह की, जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी.
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सभी मॉल और बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि आदेश में साफ कहा गया है कि राज्य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है.
सुबह 7 से रात 8 बजे तक 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी.
साथ ही रात्रि 8 से सुबह 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति बिना कारण बाहर नहीं निकल पाएगा.
इसमें चिकित्सा एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को छूट रहेगी. जिलाधिकारियों और संभागायुक्तों को आदेश दिया गया है